Allahabad High Court अपनी ही जमीन बचाने के लिए SC में लड़ रहा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में मौजूद मस्जिद को हटाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को ही बरकरार रखा है।

सोमवार की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को तीन महीने की मोहलत दी है। 

तय समय पर अगर मस्जिद नहीं हटाई जाती तो कोर्ट सख्त कार्रवाई भी कर सकता है। 

अगर तब तक मस्जिद नहीं हटाई गई तो हाईकोर्ट उसे अवैध निर्माण मानते हुए तत्काल हटा दें। 

पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया कि मस्जिद एक सरकारी पट्टे की भूमि में स्थित थी।

इस तरह की और दिलचस्प जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।